आबकारी मामला: अदालत ने मनीष सिसोदिया की रिहाई का आदेश जारी किया
न्यायाधीश ने सिसोदिया के वकीलों द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और ज़मानत बांड स्वीकार कर लिए

Photo: ManishSisodiaAAP FB page
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 'आप' नेता मनीष सिसोदिया की रिहाई का आदेश जारी किया, जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामलों में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया के वकीलों द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और ज़मानत बांड स्वीकार कर लिए। पिछले 17 महीनों से जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री को रिहा होने वाले हैं।उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को स्वीकार किया तथा उनकी 17 महीने की कैद और सुनवाई शुरू होने में हो रही देरी को ध्यान में रखा।
न्यायालय ने आप नेता को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपए का जमानत बांड जमा कराने, अपना पासपोर्ट जमा कराने और सप्ताह में दो बार - सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें।
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