अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत
न्यायालय ने नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया
Photo: AAPkaArvind FB page
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि इस स्तर पर 'हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।'
हालांकि, न्यायालय ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।#WATCH | Delhi HC refuses to grant any interim protection from coercive action to Delhi CM Arvind Kejriwal and said at this stage "we are not inclined to grant an interim relief."
— ANI (@ANI) March 21, 2024
Additional Solicitor General (ASG) SV Raju says, "The petition is not maintainable that was our… pic.twitter.com/LCOqs2R25u
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने मीडिया को बताया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यही हमारा मुख्य आधार था। हमारे अनुसार, यह सुनवाई योग्य नहीं है, यह उनके लिए याचिका दायर करने का हताशा भरा प्रयास है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले आप नेता के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जब समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तय की गई है।
पीठ ने कहा, 'हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (सुरक्षा देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।'