उच्चतम न्यायालय: ज्ञानवापी परिसर में 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ाई गई

उच्चतम न्यायालय: ज्ञानवापी परिसर में 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ाई गई

पीठ ने ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की हिंदू पक्षों को अनुमति दे दी


नई दिल्ली/भाषा। वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी।

Dakshin Bharat at Google News
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की हिंदू पक्षों को अनुमति दे दी।

पीठ ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर उनका जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, जहां सर्वेक्षण में 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download