पचास करोड़ से ज्यादा के ऋण के लिए देना होगा पासपोर्ट का विवरण
पचास करोड़ से ज्यादा के ऋण के लिए देना होगा पासपोर्ट का विवरण
नई दिल्ली। करो़डों रुपए का ऋण लेकर विदेश भागने के मामलों के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ५० करो़ड रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने के लिए अब पासपोर्ट का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। बैंकों को मोटा चूना लगाकर देश छो़ड कर जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी तथा कुछ अन्य के मामलों को देखते हुए सरकार ने ये उपाय किए हैं ताकि ऋण लेने वाले को देश छो़डकर भागने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ५० करो़ड रुपए से अधिक के नए ऋण धारकों को पोसपार्ट विवरण सार्वजनिक बैंकों में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि ५० करो़ड रुपए से ज्यादा के पुराने ऋण के मामले में ४५ दिन के भीतर ऋण धारक को बैंक में पासपोर्ट का विवरण देना होगा। कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के मद्देनजर ऋण आवेदन पत्रों में उपयुक्त संशोधन भी किए जाएंगे।