दिव्यांगता अधिनियम के नियम इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है सरकार
दिव्यांगता अधिनियम के नियम इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है सरकार
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने मंगलवार को कहा कि मानक दिव्यांग छात्रों को इस शैक्षिणक सत्र से उच्च शिक्षा में अधिक कोटा मिल सकता है, क्योंकि सरकार एक सप्ताह के भीतर दिव्यांगता के नियमों को अधिसूचित करेगी। पिछले वर्ष दिव्यांगता विधेयक पारित होने के बाद सरकारी नौकरियों में मानक दिव्यांग लोगों का कोटा तीन से ब़ढाकर चार प्रतिशत कर दिया गया था। उच्च शिक्षा में यह कोटा तीन प्रतिशत से ब़ढाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही ६-१८ आयु वर्ग के सभी मानक दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। नेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह इंक्लूसिव इंडिया में केंद्रीय समाजिक न्याय मंत्री ने कहा, दिव्यांगता विधेयक पिछले वर्ष संसद में पास हो गया था। हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह के भीतर इसके नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। समारोह में सचिव एन एस कंग ने कहा, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता अधिनियम का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिव्यांग छात्र इस शैक्षिणक स्तर से ही ब़ढे हुए कोटे का लाभ उठा पाएंगे। यह नया अधिनियम निशक्त व्यक्ति अधिनियम १९५५ की जगह लेगा।