निर्भया मामला: दोषी पवन के नाबालिग होने का दावा उच्चतम न्यायालय में खारिज
On
निर्भया मामला: दोषी पवन के नाबालिग होने का दावा उच्चतम न्यायालय में खारिज
नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों मुजरिमों में से एक पवन कुमार गुप्ता का यह दावा सोमवार को अस्वीकार कर दिया कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था।
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रखा। पवन ने उसके नाबालिग होने का दावा ठुकराने के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चारों दोषियों- विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन- की मौत की सजा पर एक फरवरी को अमल करने के लिए नए सिरे से आवश्यक वारंट जारी किए थे।
निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
Tags:
About The Author
Related Posts
Latest News
झारखंड: जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने विधानसभा चुनाव में मिल गए तो 52 सीटें जीतेंगे
03 Nov 2024 18:06:32
Photo: @BJP4India X account