जेपी एसोसिएट्स जमा कराये 200 करोड़
जेपी एसोसिएट्स जमा कराये 200 करोड़
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को १० मई तक दो किस्तों में २०० करो़ड रुपए जमा कराने का बुधवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचू़ड की पीठ ने जेपी को १५ अप्रैल तक १०० करो़ड रुपये और इतनी ही राशि १० मई तक जमा कराने को कहा है। पीठ ने यह भी कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रियल एस्टेट कंपनी की ओर से ईएमआई भुगतान में त्रुटि का कोई नोटिस न भेजा जाये। उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीदारों का परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करें, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर पैसे वापस किया जा सके। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ’’अभी हम रिफंड को लेकर चिंतित हैं,जो मकान खरीदार फ्लैट चाहते हैं उनके मुद्दों पर बाद में बात करेंगे।