शहाबुद्दीन की उम्रकैद बरकरार

शहाबुद्दीन की उम्रकैद बरकरार

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपील बुधवार को खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति केके मंडल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपील खारिज दी। निचली अदालत ने सीवान के कारोबारी चंदा बाबू के दो बेटों-गिरीश राज उर्फ निक्कू और सतीश राज उर्फ सोनू को तेजाब डालकर मार डालने के अपराध में पूर्व सांसद को ११ दिसंबर २०१५ को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा इस मामले के अन्य दोषियों (राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम) को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के फैसले को मो. शहाबुद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय दिल्ली के तिहा़ड जेल में बंद हैं। सोलह अगस्त २००४ को शहाबुद्दीन के इशारे पर चंदा बाबू के दो बेटों को अगवा करने के बाद तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव की भी १६ जून २०१४ को सीवान के डीएवी स्कूल मो़ड के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया
अस्पताल दिवस समारोह भी मनाया
कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने का फैसला किया
मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाई
एमयूडीए मामला: प्रह्लाद जोशी ने सिद्दरामैया पर आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की
भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश पर योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में क्या दलील दी?
'विपक्षी दल के रूप में काम नहीं कर रही भाजपा, कुछ भी गलत या घोटाला नहीं हुआ'
कांग्रेस ने कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि- 'देश सदैव उनका ऋणी रहेगा'