कर्नाटक: ईडी ने एसआई भर्ती 'घोटाले' में आईपीएस की संपत्ति कुर्क की

कुर्क की गईं संपत्तियों में आवासीय इकाइयां भी शामिल हैं

कर्नाटक: ईडी ने एसआई भर्ती 'घोटाले' में आईपीएस की संपत्ति कुर्क की

Photo: @dir_ed X account

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल और एक हेड कांस्टेबल की संपत्तियों को कुर्क किया है।

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शनिवार को जारी एक बयान में केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गईं संपत्तियों में आवासीय इकाइयां भी शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी कर पॉल और हेड कांस्टेबल श्रीधर एच की कुल 1.53 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया गया।

1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पॉल को पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में वर्ष 2022 में कर्नाटक अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार किया था। उस समय वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती) के पद पर तैनात थे।

ईडी ने आरोप लगाया, 'पॉल ने उस साजिश में अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने उस स्ट्रॉन्गरूम तक अनधिकृत पहुंच की सुविधा दी, जहां ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई थीं। उन्होंने स्ट्रॉन्गरूम की चाबियों वाली अलमारी की चाबियां डीएसपी शंथ कुमार को सौंपीं, जिससे श्रीधर एच सहित अन्य सहयोगियों को अयोग्य उम्मीदवारों की ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ करने और उनके चयन को सुनिश्चित करने का मौका मिला।'

एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने प्रति उम्मीदवार 30 लाख से 70 लाख रुपए तक की 'रिश्वत' वसूली और इस अवैध कमाई का उपयोग आवासीय संपत्तियों के निर्माण में किया गया। ईडी ने इस जांच के तहत पहले ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

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