प्रज्वल रेवन्ना को हुई उम्रकैद
10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
Photo: @iPrajwalRevanna X account
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद और निलंबित जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद सुनाई है। उन्हें यह सजा दुष्कर्म के एक मामले में हुई है।
सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने उन पर कुल 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और दुष्कर्म के मामलों में से एक में दोषी ठहराया था। सजा सुनाने के लिए शनिवार का दिन निश्चित किया गया था।
मामला 48 वर्षीया एक महिला से जुड़ा है, जो हासन ज़िले के होलेनरसीपुरा स्थित फार्महाउस में सहायिका के तौर पर काम करती थी। साल 2021 में उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था।
इससे पहले, दिन में अभियोजन पक्ष ने रेवन्ना के लिए उम्रकैद की मांग की थी। वहीं, रेवन्ना ने नरमी बरते जाने की मांग की और दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उसकी एकमात्र गलती राजनीति में 'तेजी से' आगे बढ़ना है।
वे अदालत में जज से कम सज़ा की अपील करते हुए रो पड़े। उन्होंने अदालत को बताया कि वे मैकेनिकल में बीई हैं और हमेशा मेरिट के आधार पर पास हुए हैं।
प्रज्वल ने अदालत से कहा, 'वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने के लिए सामने नहीं आई है। वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लाया और उनसे शिकायत दर्ज करवाई।'
उन्होंने बताया कि महिला ने कथित दुष्कर्म के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों सहित किसी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए तो आकर शिकायत दर्ज करा दी।


