निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया

निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत

Photo: nishikantdubeymp FB Page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की हाल की आलोचना से संबंधित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया।
 
वकील ने पीठ को बताया कि दुबे ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश देश में ‘गृह युद्धों’ के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शीर्ष अदालत के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वकील ने कहा, 'यह बहुत गंभीर मुद्दा है।' न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, 'आप क्या दायर करना चाहते हैं? क्या आप अवमानना ​​याचिका दायर करना चाहते हैं?' सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही याचिका दायर कर चुके वकील ने कहा कि सरकार दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

वकील ने कहा कि उनके एक सहयोगी ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा, 'मुद्दा यह है कि कम से कम आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस वीडियो को हटाने के निर्देश तो दिए जाएं।'

पीठ ने कहा कि मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने एक अन्य याचिकाकर्ता से कहा कि उसे दुबे की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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