महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और 'लव जिहाद' पर कानून के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की
सात सदस्यीय समिति है
By News Desk
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Photo: devendra.fadnavis FB Page
मुंबई/दक्षिण भारत। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और 'लव जिहाद' के मामलों के खिलाफ नए कानून के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव तथा गृह विभाग के उपसचिव शामिल हैं।शुक्रवार देर रात जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, समिति राज्य में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए कदम सुझाएगी।
समिति कानूनी पहलुओं और अन्य राज्यों में बनाए गए कानूनों पर भी विचार करेगी।
तदनुसार, यह जबरन धर्मांतरण और 'लव जिहाद' की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की सिफारिश करेगी।
सत्तारूढ़ महायुति ने पिछले साल 'लव जिहाद' का मुद्दा उठाया था।
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