सैफ अली मामला: अदालत ने आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा
सैफ अली खान पर चाकू से कई वार किए गए थे

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मुंबई/दक्षिण भारत। यहां की एक अदालत ने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने का कोई नया आधार नहीं है।
आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।पुलिस ने आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाने की मांग की।
हालांकि अदालत ने कहा कि आरोपी दस दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में था।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है, हिरासत के लिए कोई नया आधार नहीं देखा गया है और यदि कुछ नया प्रकाश में आता है तो पुलिस अनुमत अवधि के भीतर उसकी नई हिरासत की मांग कर सकती है।
पुलिस के अनुसार, ठाणे से गिरफ्तार किया गया आरोपी एक बांग्लादेशी है, जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अपना नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बदलकर 'बिजॉय दास' रख लिया था।
सैफ अली खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने चाकू से कई वार किए थे।
खान की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई थी। उन्हें पांच दिन बाद छुट्टी मिली थी।