बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 9 आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ी

सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 9 आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ी

Photo: @BabaSiddique X account

मुंबई/दक्षिण भारत। यहां की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में शुक्रवार को नौ आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी। 

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राकांपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में उनके विधायक बेटे जीशान के कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

विभिन्न तारीखों को गिरफ्तार किए गए नौ लोगों को शुक्रवार को उनकी प्रारंभिक रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) वीआर पाटिल के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस ने रिमांड अवधि तीन दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया।

नौ आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह (23), धर्मराज कश्यप (21), हरीश कुमार निसाद (26), प्रवीण लोनकर (30), नितिन गौतम सप्रे (32), संभाजी किसन पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37), चेतन दिलीप पारधी और राम फूलचंद कनौजिया (43) हैं।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा निवासी सिंह और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कश्यप के साथ-साथ वांछित आरोपी शिवकुमार गौतम ने सिद्दीकी पर गोली चलाई, जबकि पुणे के प्रवीण लोनकर का भाई शुभम कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है। उसने और अन्य वांछित आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची थी और हमलावरों को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के अनुसार, पुणे के एक स्क्रैप डीलर निसाद ने वित्तीय मदद दी थी।

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