उच्चतम न्यायालय ने के कविता को जमानत देने से इन्कार किया
पीठ ने कहा कि अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उसका जवाब मांग रही है
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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इन्कार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता को निचली अदालत में जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि यह एक परंपरा है, जिसका अदालत पालन कर रही है और प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती।पीठ ने कहा कि जहां तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका का सवाल है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उसका जवाब मांग रही है।
पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी।
शुरुआत में सिब्बल ने कहा कि एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि वह फिलहाल मामले की योग्यता पर नहीं जा रही है।
कविता ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था।