'आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति' ... शाह ने टीईएच को प्रतिबंधित करने पर क्या कहा?

'भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को नाकाम कर दिया जाएगा'

'आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति' ... शाह ने टीईएच को प्रतिबंधित करने पर क्या कहा?

टीईएच को यूएपीए के तहत एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया है

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। सरकार ने रविवार को पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत (टीईएच) जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार करने के आरोप में प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया।

Dakshin Bharat at Google News
इस फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समूह को भारत विरोधी प्रचार करते हुए और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को नाकाम कर दिया जाएगा।

शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को यूएपीए के तहत एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है।'

उन्होंने कहा कि यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download