पाक: तोशाखाना मामले में इमरान ख़ान दोषी करार, लाहौर से गिरफ्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया
इमरान के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं
इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान में इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण का दोषी घोषित किए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को पंजाब पुलिस ने शनिवार दोपहर लाहौर में उनके ज़मान पार्क निवास से गिरफ्तार कर लिया।
पीटीआई के पंजाब चैप्टर ने एक ट्वीट के साथ रिपोर्टों की पुष्टि की: 'इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।'
स्थानीय अख़बार 'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इमरान - जो अदालत में अनुपस्थित थे - को तीन साल की जेल की सजा सुनाई और तोशखाना उपहारों का विवरण छुपाने के लिए उन पर 100,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उनके वकील भी मौजूद नहीं थे।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।
उन्होंने कहा, इमरान खान ने जानबूझकर ईसीपी को (तोशखाना उपहारों के) फर्जी विवरण जमा किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल भेज दिया।
एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान - जो स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे शुरू हुई - न्यायाधीश ने इमरान के वकीलों की अनुपस्थिति पर बार-बार नाराजगी व्यक्त की। हालांकि उन्होंने बचाव पक्ष के वकील को अदालत में पेश होने के लिए कई मौके दिए।
आख़िरकार दोपहर 12:30 बजे एएसडीजे दिलावर ने फैसला सुनाया।
इस कार्यवाही से पहले, अदालत परिसर के बाहर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी और केवल वकीलों को अदालत कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी।
About The Author
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List