मानहानि मामलाः राहुल गांधी को जमानत; सूरत की अदालत में 13 अप्रैल को होगी अपील पर सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर को बहन प्रियंका वाड्रा के साथ सूरत पहुंचे
By News Desk
On
राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था
सूरत/भाषा। सूरत की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी साल 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि सत्र अदालत मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर को बहन प्रियंका वाड्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए।राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे ‘चोरों’ के ‘उपनाम’ मोदी हैं।
निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
About The Author
Related Posts
Latest News
17 Mar 2026 15:56:26
Photo: @Khamenei_fa X account


