राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई
अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा
कांग्रेस ने कहा, ‘भारतीय लोकतंत्र ओम शांति’
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है।
लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं।सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
अधिसूचना के अनुसार, राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस ने कहा, ‘भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।’
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने आज (शुक्रवार) शाम पांच बजे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति तय करेंगे।
इस संबंध में कांग्रेस ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। वे आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वे यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।
We will fight this battle both legally and politically. We will not be intimidated or silenced. Instead of a JPC into the PM-linked Adani MahaMegaScam, @RahulGandhi stands disqualified. Indian Democracy Om Shanti. pic.twitter.com/d8GmZjUqd5
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 24, 2023
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने, हालांकि राहुल को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।