उच्च न्यायालय: कर्नाटक सरकार ने बीबीएमपी चुनाव के लिए और समय मांगा

पिछली बार बीबीएमपी चुनाव नवंबर 2015 में हुए थे

उच्च न्यायालय: कर्नाटक सरकार ने बीबीएमपी चुनाव के लिए और समय मांगा

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे बृहत् बेंगलूरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के चुनाव कराने के लिए और समय चाहिए।

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अपर महाधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने बुधवार को उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि न्यायमूर्ति भक्तवत्सला समिति से पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आयोग ने ब्योरा देने के लिए समय मांगा है। इसलिए इसके लिए तीन माह का समय दिया जाए। उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की 3 अगस्त की आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था और 30 नवंबर तक एक नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसने राज्य चुनाव आयोग को 31 दिसंबर से पहले नागरिक निकाय के चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था।

इस साल की शुरुआत में मई में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ता सुरेश महाजन के बीच मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि देश में लंबित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव बिना किसी देरी के कराए जाएं।

इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के बारे में लंबित मामले को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आरक्षण सूची और वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने से प्रक्रिया में और देरी हुई।

पिछली बार बीबीएमपी चुनाव नवंबर 2015 में हुए थे और नागरिक निकाय का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं।

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