कोविड-19 जागरूकता संबंधी कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाई गई

कोविड-19 जागरूकता संबंधी कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाई गई

कोविड-19 जागरूकता संबंधी कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाई गई

अभिनेता अमिताभ बच्चन। फोटो स्रोत: PixaBay

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को सूचित किया गया कि कोविड-19 एहतियातों से संबंधित कॉलर ट्यून से अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज हटा दी गई है इसलिए इसे हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका का औचित्य नहीं बचा है। उक्त कॉलर ट्यून कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात और जागरूकता से संबंधित थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता ने इस बारे में सूचित किया और कहा चूंकि कॉलर ट्यून से अभिनेता की आवाज हटा दी गई है, इसलिए अब उनके द्वारा दायर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है।

इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने कॉलर ट्यून से बच्चन की आवाज हटाने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि अभिनेता स्वयं तथा उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया दपरे: कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में सेंट्रल हॉस्पिटल ने रक्तदान शिविर लगाया
अस्पताल दिवस समारोह भी मनाया
कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने का फैसला किया
मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाई
एमयूडीए मामला: प्रह्लाद जोशी ने सिद्दरामैया पर आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की
भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित करने संबंधी निर्देश पर योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में क्या दलील दी?
'विपक्षी दल के रूप में काम नहीं कर रही भाजपा, कुछ भी गलत या घोटाला नहीं हुआ'
कांग्रेस ने कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि- 'देश सदैव उनका ऋणी रहेगा'