मादक पदार्थ मामला: अदालत ने रिया, शौविक और चार अन्य की जमानत याचिका खारिज की

मादक पदार्थ मामला: अदालत ने रिया, शौविक और चार अन्य की जमानत याचिका खारिज की

मादक पदार्थ मामला: अदालत ने रिया, शौविक और चार अन्य की जमानत याचिका खारिज की

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती

मुंबई/भाषा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मादक पदार्थ मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

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विशेष अदालत के न्यायाधीश जीबी गुराव ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा था कि रिया और शौविक मादक पदार्थों का इंतजाम करने और उसके वित्तपोषण में संलिप्त थे। एनसीबी ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

शौविक और राजपूत के ‘हाउस मैनेजर’ सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच कर रही हैं।

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