सनी देओल, करिश्मा कपूर ट्रेन रोकने के 20 वर्ष से अधिक पुराने मामले में आरोप मुक्त
सनी देओल, करिश्मा कपूर ट्रेन रोकने के 20 वर्ष से अधिक पुराने मामले में आरोप मुक्त
जयपुर/भाषा। जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता और सांसद सनी देओल तथा अभिनेत्री करिश्मा कपूर को शूटिंग के दौरान ट्रेन रोकने के 20 वर्ष से अधिक पुराने मामले में आरोप मुक्त कर दिया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने शनिवार को बताया कि जयपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दोनों कलाकारों को आरोप मुक्त कर दिया।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार ने दोनों कलाकारों की ओर से पेश अर्जी की सुनवाई के बाद उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय दिया। अर्जी में बॉलीवुड अभिनेता तथा सांसद सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चैन-पुलिंग के मामले में रेलवे अदालत के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।चैन-पुलिंग की यह कथित घटना 1997 में फिल्म ‘बजरंग’ की शूटिंग के दौरान हुई। इसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर पर ट्रेन 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चैन बिना वजह खींचने का आरोप लगाया गया था, जिस कारण ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई।
सनी देओल और करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने कहा, 2009 में दोनों कलाकारों के खिलाफ सारांश आरोप पढ़े गए थे जिसे हमने अप्रैल 2010 में सत्र अदालत में चुनौती दी थी। सत्र अदालत ने 24 अप्रैल, 2010 को आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को अभिनेता अभिनेत्री के खिलाफ आरोपों को देखते हुए उन्हें फिर से आरोपी बनाया है।
उन्होंने कहा, हमने रेलवे अदालत के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है क्योंकि उन्हें तो पहले ही आरोपों से बरी किया जा चुका है। इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर के अलावा स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह भी आरोपी हैं लेकिन उन्होंने तब इन आरोपों को सत्र अदालत में चुनौती नहीं दी थी। नरेना के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकर ने इस बारे में रेलवे पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी।