अदालत का जेट एयरवेज के नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार

अदालत का जेट एयरवेज के नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार

नरेश गोयल

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

Dakshin Bharat at Google News
न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।

अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह उन्हें कोई अंतरिम राहत करते हुए यह टिप्पणी की। गोयल ने इस आधार पर लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया।

गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वे लंदन जाने वाले थे।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

मुंबई में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, 2 लोग गिरफ्तार मुंबई में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, 2 लोग गिरफ्तार
Photo: @BabaSiddique X account
बांग्लादेश: मुहम्मद यूनुस ने दुर्गा पूजा के दौरान हुई तोड़फोड़ के बाद ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया
रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 18 बीआरओ परियोजनाओं का उद्घाटन किया
कर्नाटक के इस जिले में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार
विहिप नेता की हत्या: एनआईए ने पाक स्थित आतंकवादी समेत 6 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
तमिलनाडु: रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रेल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया
हरियाणा: इस तारीख को शपथ लेगी भाजपा की नई सरकार, मोदी समेत ये नेता आएंगे