बेंगलूरु: पुलवामा हमले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के दोषी युवक को 5 साल कैद

बेंगलूरु: पुलवामा हमले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के दोषी युवक को 5 साल कैद

फैज रशीद इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर का छात्र था


बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु की एक विशेष अदालत ने साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकवादी हमले को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में युवक को पांच साल की सजा सुनाई है।

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पुलिस ने युवक फैज रशीद को गिरफ्तार कर लिया था, जो इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर का  छात्र था। उसने फेसबुक पोस्ट में आत्मघाती हमलावर का समर्थन किया था।

इस पोस्ट पर लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

फैज रशीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 124 ए (देशद्रोह) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 13 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

वह गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है, चूंकि उसकी जमानत नामंजूर हो गई थी। अब सजा का एलान करते हुए अदालत ने कहा कि युवक ने एक-दो बार अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। उसने फेसबुक पर सभी न्यूज चैनलों द्वारा किए गए सभी पोस्ट पर कमेंट किए। इसके अलावा, वह अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह अपराध के समय इंजीनियरिंग का छात्र था और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानबूझकर पोस्ट और टिप्पणियां कीं।

उसने कहा कि युवक ने महान आत्माओं (सीआरपीएफ जवानों) की हत्या को लेकर खुशी महसूस की और इसका जश्न मनाया, जैसे वह भारतीय न हो। इसलिए, अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के विरुद्ध और प्रकृति में जघन्य है।

बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी।

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