कर्नाटक सरकार ने सभी विद्यालयों और पीयू महाविद्यालयों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया
राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 133 (2) के तहत राष्ट्रगान के संबंध में यह आदेश जारी किया है
बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी विद्यालयों और प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक दिन सुबह राष्ट्रगान का सामूहिक गायन अनिवार्य कर दिया है।
राज्य सरकार की ओर से 17 अगस्त को जारी किया गया यह आदेश सभी सरकारी, वित्त पोषित और निजी विद्यालयों के अलावा प्री-यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों पर लागू होगा।कर्नाटक सरकार के आदेश के मुताबिक इस संबंध में सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद बेंगलूरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान का सामूहिक गायन नहीं कर रहे हैं।
सरकार को इस संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में शिकायतें मिलने के बाद लोक निर्देश विभाग के बेंगलूरु उत्तर और दक्षिण डिवीजन के उप निदेशकों ने संबंधित विद्यालयों का दौरा किया और इस बात की पुष्टि की कि सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान का गायन संबंधित विद्यालयों में नहीं हो रहा था।
राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की धारा 133 (2) के तहत राष्ट्रगान के संबंध में यह आदेश जारी किया है।