मद्रास उच्च न्यायालय ने जयललिता का आवास स्मारक में तब्दील करने का आदेश रद्द किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने जयललिता का आवास स्मारक में तब्दील करने का आदेश रद्द किया

इस मकान को जयललिता की मां ने 1960 के दशक में खरीदा था और करीब तीन दशक जयललिता इस आवास में रही थीं


चेन्नई/भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के आवास ‘वेद नीलयम’ को स्मारक बनाने संबंधी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार का आदेश बुधवार को रद्द कर दिया। जयललिता का यह आवास चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में स्थित है।

न्यायमूर्ति एन सीशासायी ने इस संपत्ति को स्मारक बनाने के लिए 22 जुलाई 2020 को जारी आदेश रद्द करते हुए अधिकारियों को इस संपत्ति की चाबी याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को भी कर देनदारी याचिकाकर्ताओं से वसूलने की अनुमति दे दी , जो करोड़ों रुपए में है।

अदालत ने इस आदेश के खिलाफ जयललिता की भतीजी जे दीपा जयकुमार और उनके भाई जे दीपक की याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। रिट याचिका स्वीकार कर ली। खबरों के अनुसार इस मकान को जयललिता की मां ने 1960 के दशक में खरीदा था और करीब तीन दशक जयललिता इस आवास में रही थीं।

देश-दुनिया के समाचार FaceBook पर पढ़ने के लिए हमारा पेज Like कीजिए, Telagram चैनल से जुड़िए

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

कथित यौन शोषण मामले में जांच का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित करेगा जद (एस): कुमारस्वामी कथित यौन शोषण मामले में जांच का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित करेगा जद (एस): कुमारस्वामी
Photo: hdkumaraswamy FB page
कांग्रेस और अघाड़ी पर मोदी का प्रहार- 'धर्म के नाम पर आरक्षण की कोशिश सफल नहीं होने देंगे'
इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति ने नामांकन वापस लिया, भाजपा कार्यालय पहुंचे
प्रज्वल रेवन्ना की संलिप्तता वाले कथित ‘यौन उत्पीड़न’ मामले की एसआईटी करेगी जांच
कर्नाटक में अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस: मोदी
जल्द शादी करने वाले थे 'तारक मेहता ...' के सोढ़ी! सीसीटीवी में यहां दिखाई दिए
कांग्रेस ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है: मोदी