फिल्म फाइनेंसर अंबु के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक

फिल्म फाइनेंसर अंबु के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक

चेन्नई। एक फिल्म निर्देशक को आत्महत्या के लिए उकसाने और कर्ज पर दी गई रकम के बदले ज्यादा ब्याज वसूलने के आरोपी फिल्म फाइनेंसर अंबु चेझियन को चेन्नई पुलिस अभी तक पक़ड नहीं सकी है। इसी क्रम में मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ चेन्नई पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा (सीबी-सीआईडी) द्वारा दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी है। न्यायायधीश एमएस रमेश ने फाइनेंसर द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक आरोपों के साथ दर्ज कि गए मामले को रद्द करने की मांग के साथ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबी-सीआईडी को यह निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच आगामी २९ जनवरी तक अस्थायी तौर पर रोक दे।इस याचिका में अंबुचेझियन ने कहा है कि अभिनेता और प्रोड्यूसर एम शशिकुमार की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोपों के साथ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। अंबु ने अपनी याचिका में बताया है कि एम शशिकुमार ने उससे फिल्म निर्माण के लिए कर्ज ले रखा है। एम शशिकुमार द्वारा शिकायत इसलिए दर्ज कराई गई है ताकि वह (अंबुचेझियन) उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठा सके। अशोक कुमार के सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को अंबु ने अपनी याचिका में गलत बताया है। अंबु ने कहा है कि अशोक कुमार ने कभी भी उससे कर्ज नहीं लिया बल्कि शशिकुमार ने उससे कर्ज लिया है। उसके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर दुर्भावना से ग्रस्त होकर दर्र्ज कराई गई है ताकि कर्ज लेने वाला उसे कर्ज के भुगतान के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने से रोक सके। अंबुचेझियन ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसके खिलाफ लंबित मामले को रद्द किया जाए।

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