उपमुख्यमंत्री पन्नीसेल्वम के खिलाफ याचिका दायर

उपमुख्यमंत्री पन्नीसेल्वम के खिलाफ याचिका दायर

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में ओ पन्नीरसेल्वम को उप-मुख्यमंत्री के रुप में नियुक्त करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। वी इलंगोवन नामक एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि संविधान में उप-मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है और पन्नीरसेल्वम ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ली है। अधिवक्ता ने कहा है कि पन्नीरसेल्वम को राज्य के उप मुख्यमंत्री के बदले राज्य के मंत्री के तौर पर शपथ लेनी चाहिए थी।याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि चूंकि पन्नीरसेल्वम ने संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए शपथ ली है इसलिए राज्य के उपमुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया जाए। याचिका में बताया गया है कि संविधान के अनुसार राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री हो सकते हैं। अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस संबंध में पन्नीरसेल्वम को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि उन्हें किस कानून के तहत उप मुख्यमंत्री के रुप में शपथ दिलाई गई है? ज्ञातव्य है कि पन्नीरसेल्वम ने २१ अगस्त को अखिल भारतीय अन्ना द्रवि़ड मुनेत्र कषगम के उनके अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले ध़डे के विलय के बाद राज्य के उप-मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ली थी। उनके पास कई और मंत्रालयों का भी प्रभार है। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह याचिका सुनवाई के लिए आने के बाद इस मामले की सुनवाई अगली तिथि तक के लिए स्थगित कर दी।

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