आईएनसी को नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट
आईएनसी को नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट
बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने के लिए भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) के पास कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने आईएनसी को अपनी वेबसाइट पर ऐसे किसी भी विवरण के प्रकाशन पर रोक लगा दी जिसमें आईएनसी यह दावा करता हो कि नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले इन संस्थानों को आईएनसी ने मान्यता दे रखी है। कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन ऑफ दि मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूशंस और कुछ नर्सिंग कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और हाई कोर्ट पूर्व के निर्णय के आधार पर मांग की थी कि आईएनसी को नर्सिंग पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है जो इस समय बेचलर ऑफ नर्सिंग और मास्टर ऑफ नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमांे को अपनी मान्यता देने की बात करता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ राज्य सरकार और विश्वविद्यालय ही ऐसे किसी भी संस्थान को मान्यता देने के पात्र हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आईएनसी के पास किसी भी नर्सिंग संस्थान को मान्यता देने का अधिकार नहीं है।