अदालत ने डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा
अदालत ने डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का बुधवार को आदेश दिया। शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी की मांग पर यह आदेश दिया जिसने शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने संबंधी याचिका दायर की थी। एजेंसी ने दावा किया था कि वह जांच से कतरा रहे हैं और उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तथा महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई।अदालत ने कहा, आरोपी को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है। ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता से पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है।
अदालत के आदेश सुनाने के बाद शिवकुमार के वकील ने कांग्रेस नेता को उनके समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करने की इजाजत देने का अनुरोध किया, जो बड़ी संख्या में अदालत के बाहर मौजूद थे।
अदालत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया और जांच अधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शिवकुमार ऐसा न कर पाएं। हालांकि, उन्होंने शिवकुमार को अदालत कक्ष में ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी।
ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
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