2017 जल्लीकट्टू प्रदर्शन: तमिलनाडु सरकार ने 26,460 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दिया
2017 जल्लीकट्टू प्रदर्शन: तमिलनाडु सरकार ने 26,460 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दिया
चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु सरकार ने जनवरी 2017 में जल्लीकट्टू प्रदर्शन के दौरान 26,460 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान तमिलनाडु में कुल 308 मामले दर्ज किए गए थे।
यह आदेश शनिवार को जारी किया गया था और कहा गया था कि सभी 308 मामलों को वापस लेने की उचित कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जाएगी, चाहे वह मामला जांच के अधीन हो या लंबित मुकदमे में।308 मामलों में से 281 की जांच चल रही है और 27 मामलों में मुकदमा लंबित है। यह आदेश 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आया है जिसमें सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस ले लेगी, सिवाय उन लोगों के जो पुलिस वाहनों और पुलिस पर हमला किए गए मामलों में शामिल थे।
308 मामलों में से, दो मामलों में रेलवे अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं जिनके लिए राज्य सरकार को अभियोजन वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी। जिन मामलों का परीक्षण लंबित है, उन मामलों के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन को निलंबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज दायर करने का निर्देश दिया गया है। जिन मामलों की जांच चल रही है, उनके लिए संबंधित पुलिस को मामलों को छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध का विरोध जनवरी 2017 में तमिलनाडु भर में किया गया था। प्रतिबंध के विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने के लिए हजारों लोग चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर एकत्र हुए। प्रतिबंध को तमिल संस्कृति पर हमला बताया गया। जल्लीकट्टू वर्षों से तमिल संस्कृति एक अभिन्न अंग रहा है।
मरीना में पुलिस और लोगों के एक वर्ग के बीच झड़प के बाद विरोध हिंसा में तब्दील हो गया। कई वाहनों को जला दिया गया था राज्य सरकार ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए 2017 में एक अध्यादेश पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी।