कर्नाटक हिजाब मामले में इस सप्ताह आ सकता है उच्चतम न्यायालय का फैसला

कर्नाटक हिजाब मामले में इस सप्ताह आ सकता है उच्चतम न्यायालय का फैसला

न्यायमूर्ति गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था


नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कर्नाटक के बहुचर्चित हिजाब मामले में उच्चतम न्यायालय इस सप्ताह फैसला सुना सकता है। भाषा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इन्कार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के इस सप्ताह सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला सुना सकता है।

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उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने 10 दिन तक इस मामले में दलीलें सुनी थीं। न्यायमूर्ति गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे, जिस कारण इस बात की काफी संभावना है कि इसी सप्ताह फैसला सुना दिया जाए।

सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं के वकीलों ने मांग की थी कि कक्षाओं में भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। चूंकि अनुमति के अभाव में छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो सकती है।

वकीलों ने यह भी मांग की थी कि मामला पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया जाए। 

दूसरी ओर कर्नाटक सरकार के वकीलों ने दलील दी थी कि उसका फैसला ‘धार्मिक रूप से तटस्थ’ था। 

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें कक्षाओं के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद छात्राओं ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। अगर इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है तो यह समय में आएगा, जब इस्लामी देश ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पुलिस हिंसा में मारे जा चुके हैं।

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