कर्नाटक: उच्चतम न्यायालय ने धारा 491 के तहत पुलिस शक्ति की मांग वाली याचिका खारिज की
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने यह आदेश पारित किया
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 491 के अनुसार पुलिस अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निगम कर्मचारियों को सशक्त बनाने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने यह आदेश पारित किया। कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 491 और 492 के प्रावधान को लागू करने की मांग वाली याचिका एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एसआर गारवर्ड द्वारा अधिवक्ता जीएस मणि के माध्यम से दायर की गई थी।याचिकाकर्ता के अनुसार, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 491 और 492 का प्रावधान निगम के कर्मचारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग और निगम के स्वामित्व वाली संपत्ति की सुरक्षा के लिए निगम सुरक्षा बल के गठन को अनिवार्य करता है।
याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह कहते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी कि निगम सुरक्षा बल रखना राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है, अदालत निर्देश नहीं दे सकती।
याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को कर्नाटक नगर निगम अधिनियम-1976 की धारा 492 के अनुसार निगम सुरक्षा बल का गठन और रखरखाव करने का निर्देश देने की भी मांग की।