कोविड-19: इस राज्य में रविवार को लॉकडाउन लागू, केवल आपात सेवाओं को अनुमति

कोविड-19: इस राज्य में रविवार को लॉकडाउन लागू, केवल आपात सेवाओं को अनुमति

दूध, अखबार, फल, सब्जी और किराना की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई


तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू एक दिवसीय लॉकडाउन रविवार को प्रभावी हो गया और इस दौरान केवल आपात सेवाओं को ही कार्य करने की मंजूरी दी गई है।

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उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया था कि 23 और 30 जनवरी को केवल आपात सेवाओं को ही मंजूरी दी जानी चाहिए।

बैठक में इन दो रविवार पर आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, अखबार, फल, सब्जी और किराना की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। फैसले के मुताबिक, इस दौरान निजी वाहनों पर रोक रहेगी।

सरकार के अनुसार, जिन यात्रियों हवाईअड्डे जाना है या जिन्होंने पहले ही पर्यटन स्थलों पर जाने की टिकट बुक करा ली हैं, उन्हें टिकट आदि जरूरी दस्तावेज जांच चौकियों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को दिखाकर यात्रा करने की अनुमति होगी।

केवल होटल और दवा की दुकानों पर पार्सल सेवा उपलब्ध होगी तथा मीडिया और इंटरनेट-दूरसंचार सेवाएं प्रतिबंध के बावजूद उपलब्ध रहेंगी। उल्लेखनीय है कि केरल में शनिवार को कोविड-19 के 45,136 नए मामले आए थे जिन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 55,74,702 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।

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