सीसीआई नोटिस मामले में फेसबुक, वॉट्सऐप को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका

सीसीआई नोटिस मामले में फेसबुक, वॉट्सऐप को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका

सीसीआई नोटिस मामले में फेसबुक, वॉट्सऐप को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका

वॉट्सऐप। फोटो स्रोत: PixaBay

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वॉट्सऐप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी।

पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गयी है। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त आठ जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते।’ इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और वॉट्सऐप की अपीलों से संबंधित है। एकल पीठ ने वॉट्सऐप की नई निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था।

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