‘प्रतिभाशाली अभिनेता थे सुशांत, उनके पिता ने खोया इकलौता बेटा; जांच का नतीजा होगा न्याय का पैमाना’

‘प्रतिभाशाली अभिनेता थे सुशांत, उनके पिता ने खोया इकलौता बेटा; जांच का नतीजा होगा न्याय का पैमाना’

‘प्रतिभाशाली अभिनेता थे सुशांत, उनके पिता ने खोया इकलौता बेटा; जांच का नतीजा होगा न्याय का पैमाना’

सुशांत सिंह राजपूत

नई दिल्ली/भाषा/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई को सौंपने के बिहार सरकार के निर्णय को बुधवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने में सक्षम है।

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न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है और इसे सीबीआई को सौंपना विधिसम्मत है।

न्यायालय ने अपने 35 पन्नों के फैसले में कहा कि सच सामने आना जरूरी है ताकि सुशांत की आत्मा को शांति मिल सके। उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई फिल्मी दुनिया के प्रतिभाशाली अभिनेता थे और अपना पूरा सामर्थ्य साबित करने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

न्यायालय ने कहा कि सुशांत के परिवार, दोस्त और चाहनेवालों को जांच के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा सभी कयासों पर विराम लग सके। न्यायालय ने माना कि साफ-सुथरी और निष्पक्ष जांच समय की मांग है, चूंकि शिकायतकर्ता ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। जांच का जो भी नतीजा आएगा, वही उनके लिए न्याय का पैमाना होगा। न्यायालय ने सीबीआई जांच को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे दिवंगत भी चैन की नींद सो सकेगा। सत्यमेव जयते।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले थे। इस मामले की तभी से मुंबई पुलिस जाच कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सिने निर्माता आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट और संजय लीला भंसाली सहित कम से कम 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं।

न्यायमूर्ति रॉय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजपूत की मृत्यु के संबंध में अगर कोई अन्य मामला दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। न्यायालय ने कहा कि मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत जांच कर रही है जो बहुत ही सीमित है। यह धारा अस्वभाविक मृत्यु और आत्महत्या के मामलों की प्रक्रिया से संबंधित है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच विधिसम्मत है। रिया चक्रवती की याचिका पर सुनवाई के दिन ही न्यायमूर्ति राय ने राजपूत को प्रतिभाशाली अभिनेता बताते हुए कहा था कि उसकी मौत की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।

न्यायमूर्ति रॉय ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। इस दौरान उन्होंने रिया के साथ ही महाराष्ट्र और बिहार सरकार, केंद्र सरकार और राजपूत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने पटना के राजीव नगर थाने में राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है।

बिहार सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत से कहा था कि ‘राजनीतिक प्रभाव’ की वजह से मुंबई पुलिस ने अभिनेता राजपूत के मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि इस मामले में बिहार सरकार को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना था कि मुंबई पुलिस की जांच इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है और उसने 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। उनका कहना था कि राजपूत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी का पटना में किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है और इसे दर्ज कराने में 38 दिन का विलंब हुआ है।

इसके विपरीत, राजपूत के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का कहना था कि उनका महाराष्ट्र पुलिस में भरोसा नहीं है। उनका कहना था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की पुष्टि की जाए और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में सीबीआई को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाए।

बिहार सरकार का दावा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज करायी गई प्राथमिकी विधि सम्मत और वैध है। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया था कि मुंबई पुलिस ने उसे न तो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई और न ही उसने अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी ही दर्ज की है।

केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले में सिर्फ एक प्राथमिकी दर्ज हुई है जो पटना में कराई गई है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है।

राजपूत के पिता ने पटना में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित छह आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने, मकान में चोरी करने, अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के आरोप मे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है।

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