महामारी की वजह से उच्चतम न्यायालय ने इस साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई

महामारी की वजह से उच्चतम न्यायालय ने इस साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाई
नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल पुरी में 23 जून से आयोजित होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा और इससे संबंधित गतिविधियों पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा आयोजित होने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते क्योंकि महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम आयोजित नहीं हो सकता।
पीठ ने ओडिशा सरकार से कहा कि वह महामारी के प्रसार से बचने के लिए राज्य में कहीं भी रथ यात्रा या धार्मिक जुलूस और इससे संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं दे।
शीर्ष अदालत ने ओडिशा स्थित एक गैर-सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में 10 से 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा को इस साल रद्द करने या फिर इसे स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस आयोजन में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं।
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