लॉकडाउन 4.0 में इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
लॉकडाउन 4.0 में इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक महापैकेज का ऐलान किया था, उन्होंने लॉकडाउन 4.0 के संकेत भी दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह लॉकडाउन नए रंग-रूप वाला होगा। इसी क्रम में इसका विस्तार कर दिया गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों एवं राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय करें। लॉकडाउन 3.0 के आखिरी चरण में जब कोरोना संक्रमण के मामलों में एकदम से उछाल आया तो तय माना जा रहा था कि इसकी अवधि में इजाफा किया जाएगा। दूसरी ओर, कुछ राज्य पहले ही जाहिर कर चुके थे कि वे लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। रविवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि यहां 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की ओर से भी ऐसे ही संकेत दिए गए थे।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार देशभर में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:
क. यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें; घरेलू चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमति है।
ख. मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
ग. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
घ. होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; सिवाय उन भवनों के जो स्वास्थ्य सेवाओं/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्यकर्मियों/पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों और क्वारंटीन सुविधाओं के लिए हैं; और बस डिपो, रेलवे स्टेशन एवं हवाईअड्डों पर कैंटीन का संचालन। रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
च. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशालाएं, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
छ. सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/अन्य सभाएं और बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना।
ज. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होना प्रतिबंधित है।
इन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाएगी:
क. यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही, जिसमें आपसी सहमति से राज्य/संघ शासित प्रदेश शामिल हैं।
ख. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही।
रात्रि कर्फ्यू
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में, कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत, जैसे कि प्रतिबंधात्मक आदेश (कर्फ्यू) सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी करेंगे और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।