दूसरे चरण के लॉकडाउन के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

दूसरे चरण के लॉकडाउन के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगाई है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।

सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

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नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।

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