निर्भया मामलाः अक्षय की दूसरी दया याचिका अस्वीकार करने के खिलाफ याचिका खारिज

निर्भया मामलाः अक्षय की दूसरी दया याचिका अस्वीकार करने के खिलाफ याचिका खारिज

अदालत.. प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में शामिल अक्षय सिंह की दूसरी बार दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

Dakshin Bharat at Google News
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अक्षय की दया याचिका खारिज करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है। अक्षय ने बुधवार को दूसरी दया याचिका दायर की थी जिसे राष्ट्पति ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया था।

निचली अदालत ने पांच मार्च को इस सनसनीखेज अपराध में दोषी ठहराए गए चारों मुजरिमों-मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह- को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

भारत में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 6,000 के पार भारत में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 6,000 के पार
Photo: PixaBay
जीरो से हीरो बनने के लिए समता, सहिष्णुता और धैर्य जरूरी: साध्वीश्री सोमयशा
नकदी मामला: महाभियोग से बचने के लिए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के पास अब कितने विकल्प?
राजग सरकार ने 11 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया: मोदी
मदुरै पहुंचे अमित शाह, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद अब विश्व बैंक से आई भारत के लिए अच्छी ख़बर
कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भगदड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए: कुमारस्वामी