निर्भया मामलाः अक्षय की दूसरी दया याचिका अस्वीकार करने के खिलाफ याचिका खारिज

निर्भया मामलाः अक्षय की दूसरी दया याचिका अस्वीकार करने के खिलाफ याचिका खारिज

अदालत.. प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में शामिल अक्षय सिंह की दूसरी बार दया याचिका अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अक्षय की दया याचिका खारिज करने के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है। अक्षय ने बुधवार को दूसरी दया याचिका दायर की थी जिसे राष्ट्पति ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया था।

निचली अदालत ने पांच मार्च को इस सनसनीखेज अपराध में दोषी ठहराए गए चारों मुजरिमों-मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह- को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी किए थे।

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