निर्भया मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

निर्भया मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

निर्भया मामले के दोषी

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग-अलग।

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को एक हफ्ते के अंदर जो भी आवदेन देना चाहे, वह दायर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने केंद्र की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी।

केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें निचली अदालत ने अगले आदेश तक मामले के सभी चारों दोषियों- मुकेश कुमार (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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