निर्भया मामला: केंद्र की अपील पर उच्चतम न्यायालय का चारों दोषियों को नोटिस
निर्भया मामला: केंद्र की अपील पर उच्चतम न्यायालय का चारों दोषियों को नोटिस
नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की अपील पर मंगलवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों को नोटिस जारी किया।
केंद्र ने इन दोषियों को फांसी पर लटकाने पर रोक लगाने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने प्राधिकारियों को चारों दोषियों की मौत की सजा पर अमल के लिए नई तारीख निर्धारित करने के लिए निचली अदालत जाने की छूट भी प्रदान की।
केन्द्र और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन दोषियों की मौत की सजा पर अमल ‘खुशी’ के लिए नहीं है और प्राधिकारी तो कानून के आदेश पर ही अमल कर रहे हैं।
दया याचिका खारिज करने को चुनौती
निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज करने के फैसले को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। विनय ने यह याचिका अपने वकील एपी सिंह के जरिए दायर की है। इस याचिका में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया गया है।