पीएमसी बैंक से नकदी निकासी पर पाबंदी हटाने की मांग वाली याचिका पर आरबीआई को नोटिस

पीएमसी बैंक से नकदी निकासी पर पाबंदी हटाने की मांग वाली याचिका पर आरबीआई को नोटिस

पीएमसी बैंक

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और केंद्र को भी नोटिस भेजा

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाला प्रभावित ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक’ (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र, आप सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमएसी बैंक को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा।

याचिका में ग्राहकों के, बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है। घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक’ पर पाबंदियां लगा दी थीं।

पीएमसी बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपए कर दी थी। इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपए (छह महीने के भीतर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News