दंपतियों पर खाप पंचायत का हमला गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट

दंपतियों पर खाप पंचायत का हमला गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अंतर-जातीय विवाह करने वाले वयस्क पुरुष और स्त्री पर खाप पंचायतों अथवा संगठनों का किसी भी प्रकार का हमला गैरकानूनी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि दो व्यस्क विवाह करते हैं तो कोई खाप पंचायत, व्यक्ति या सोसायटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षाता वाली खंडपीठ ने अंतर-जातीय और सगोत्र विवाह के मामलों में परिवार की इज्जत की खातिर ऐसे युवा दंपतियों की हत्या और उन्हें परेशान करने से रोकने के उपायों के बारे में केन्द्र से कहा कि वह न्याय मित्र राजू रामचन्द्रम द्वारा पहले दिए गए सुझावों पर अपना जवाब दे। पीठ ने कहा, न्याय मित्र खाप के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सरोकार तो यह है कि यदि वयस्क ल़डका या ल़डकी विवाह करते हैं तो कोई खाप, व्यक्ति या कोई समाज उन पर सवाल नहीं उठा सकता है। पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह न्याय मित्र के सुझावों पर कोई सुझाव नहीं देगी बल्कि वह उनके सुझावों के आधार पर आदेश देने के बारे में सोच रही है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी, न्याय मित्र और खाप पंचायतों से इस मामले में सुझाव मांगे थे। इस संगठन ने ही वर्ष २०१० में याचिका दायर करके परिवार की इज्जत की खातिर होने वाले ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस मामले में न्यायालय ने खाप पंचायतों से भी जवाब मांगा था ताकि परिवार की इज्जत की खातिर ऐसे दंपति की हत्या और महिला को परेशान करने से रोकने के बारे में कोई आदेश देने से पहले उनके विचार जाने जा सकें। खाप पंचायतें गांवों में ऐसे सामुदायिक संगठनों को कहते हैं जो कई बार अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं की तरह व्यवहार करके कठोर सजा के फैसले सुनाती हैं।

Google News
Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News