'खाते में राशि पर रोक' संबंधी प्रसारण को एसबीआई ने खारिज किया

कहा- बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है

'खाते में राशि पर रोक' संबंधी प्रसारण को एसबीआई ने खारिज किया

Photo: StateBankOfIndia FB Page

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों द्वारा उसके बारे में किए गए 'गलत प्रसारण' को खारिज किया है। 

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उसके सहायक महाप्रबंधक (विपणन, संप्रेषण एवं सीएसआर) ने कहा कि बैंक द्वारा बिना ग्राहक की सहमति के उसके खाते में किसी भी राशि पर न तो रोक लगाई जाती और न ही कोई राशि नाम की जाती है, जब तक कि इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों, सक्षम न्यायालयों, सक्षम कर प्राधिकारियों से कोई विशेष आदेश न मिला हो। 

उन्होंने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें जनता की राशि हमेशा सुरक्षित रहती है।  

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