इस राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा, घर आ जाएगा चालान
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को एसएमएस के जरिए ई-चालान भेजना ठीक से काम नहीं कर रहा है
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पटना/दक्षिण भारत। बिहार पुलिस ने यातायात उल्लंघन करने वालों को रजिस्टर्ड डाक से ई-चालान भेजने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) यातायात, सुधांशु कुमार ने कहा, ‘यातायात उल्लंघनकर्ताओं को पंजीकृत डाक के माध्यम से ई-चालान भेजने की प्रणाली हाल ही में पटना में शुरू की गई है।’उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को एसएमएस के जरिए ई-चालान भेजना ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण मोबाइल फोन नंबरों का बार-बार बदल लेना है। यही एकमात्र कारण है कि हमने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को पंजीकृत डाक के माध्यम से ई-चालान पहुंचाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, ‘हमने कुछ दिन पहले ही इस सिस्टम को पटना में शुरू किया था। अब हम इसे सभी जिलों में लागू करना चाहते हैं। इस संबंध में सभी जिला यातायात पुलिस को पत्र भेजा जा चुका है। पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने की लागत अपराधियों से वसूली जा सकती है।
उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में, यातायात पुलिस लागत वहन कर रही है, लेकिन हमने पंजीकृत डाक द्वारा चालान भेजने की लागत की वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी है।’