धन शोधन मामले में शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत

धन शोधन मामले में शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। न्यायालय ने उन्हें 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया।

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वे न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें 25 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। उच्च न्यायालय के आदेश से शिवकुमार को राहत मिली है।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि शिवकुमार के विदेश भागने की आशंका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं। साथ ही यह दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया है।

ईडी ने शिवकुमार के अलावा नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल धनशोधन का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ गई थीं। शिवकुमार तीन सितंबर को हिरासत में लिए गए थे।

तिहाड़ जेल में बंद शिवकुमार से बुधवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मुलाकात करने आईं। इस दौरान उन्होंने शिवकुमार की खैरियत जानी और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की।

डीके शिवकुमार कांग्रेस के ‘संकटमोचक’ कहे जाते हैं, जिन्होंने कई मौकों पर पार्टी की मुश्किलें दूर कीं। कर्नाटक में जद (एस) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और इसी साल जुलाई में सत्ता से बाहर हो गई।

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