निर्भया मामला: अदालत ने मृत्युदंड रद्द करने की दोषी मुकेश की याचिका खारिज की

निर्भया मामला: अदालत ने मृत्युदंड रद्द करने की दोषी मुकेश की याचिका खारिज की

निर्भया मामले में दोषी मुकेश

नई दिल्ली/भाषा। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार दोषियों में शामिल मुकेश सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिए उसने अपनी मौत की सजा रद्द करने का अनुरोध किया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दावा किया था कि घटना के दिन वह दिल्ली में नहीं था। इस बीच, अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को मुकेश के वकील को उपयुक्त परामर्श देने के लिये भी कहा है।

याचिका में दावा किया गया था कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और उसे 17 दिसंबर, 2012 को दिल्ली लाया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि वह 16 दिसंबर को शहर में मौजूद नहीं था, जब यह अपराध हुआ था।

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि सिंह की याचिका में कोई दम नहीं है और फांसी के क्रियान्वयन में देर करने की तरकीब है। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया।

निचली अदालत ने पांच मार्च को मामले के चार दोषियों- मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था।

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