बेंगलूरु में बिना अनुमति खोदेंगे बोरवेल तो होगी कार्रवाई
बीडब्ल्यूएसएसबी ने जारी किया आदेश
Photo: bwssb karnataka website
बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने कहा है कि वह शहर की सीमा के भीतर अनधिकृत बोरवेल ड्रिलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
उसने कहा कि 15 मार्च से लोग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने आवेदन जमा करके बोरवेल ड्रिलिंग की अनुमति ले सकते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा साइट निरीक्षण के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।बीडब्ल्यूएसएसबी ने एक आदेश में कहा कि बेंगलूरु शहर में व्यक्तिगत या अन्य उपयोग के लिए बोरवेल खोदने से पहले, कर्नाटक भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 की धारा 11 के अनुसार संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसमें भूजल स्तर में गिरावट का कारण पर्याप्त वर्षा जल की कमी को बताया गया और कहा गया कि शहर में कई बोरवेल सूख गए हैं।
अधिकारियों को यह भी संदेह है कि बोरवेल की 'अवैज्ञानिक ड्रिलिंग' के कारण शहर में भूजल स्तर भी कम हो रहा है।
आदेश के अनुसार बोरवेल केवल उन्हीं स्थानों पर खोदे जाएं, जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई हो और यदि अनधिकृत स्थानों पर ऐसा किया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।